राजा रघुवंशी हत्याकांड: पत्नी सोनम रघुवंशी को शर्तों के साथ मिली जमानत
मेघालय की एक अदालत ने राजा रघुवंशी हत्याकांड की मुख्य आरोपी सोनम रघुवंशी को गिरफ्तारी के आधार ठीक से न बताए जाने के आधार पर जमानत दी।
मेघालय के शिलॉन्ग में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर (न्यायिक) की अदालत ने 27 अप्रैल को बहुचर्चित राजा रघुवंशी हत्याकांड की मुख्य आरोपी सोनम रघुवंशी को जमानत दे दी। सोनम रघुवंशी करीब दस महीने से हिरासत में थीं।
इंदौर के व्यवसायी राजा रघुवंशी की मई 2025 में मेघालय में हनीमून के दौरान हत्या कर दी गई थी। पुलिस के अनुसार तीन कथित सुपारी हत्यारों ने उनकी पत्नी सोनम की मौजूदगी में उन पर हमला किया था।
राजा रघुवंशी का शव 2 जून 2025 को सोहरा के पास वेई सॉडोंग जलप्रपात के निकट उमब्लाई इलाके की एक गहरी खाई से बरामद किया गया था। इस मामले ने देशभर में व्यापक ध्यान खींचा था।
मेघालय पुलिस ने जुलाई 2025 से मार्च 2026 के बीच विस्तृत जांच करने के बाद इस मामले में चार्जशीट दाखिल की थी।
अदालत ने जमानत देते समय पाया कि जांच एजेंसी सोनम रघुवंशी की गिरफ्तारी के आधार ठीक तरीके से नहीं बता पाई, जिससे संविधान के अनुच्छेद 22 के तहत मिले उनके अधिकार का उल्लंघन हुआ। अदालत ने जमानत की शर्त के तौर पर उन्हें शिलॉन्ग शहर नहीं छोड़ने और रोज़ाना संबंधित थाने में हाज़िरी देने का निर्देश दिया।
मामले में कुछ अन्य सह-आरोपियों को भी पहले जमानत मिल चुकी है। मेघालय सरकार के पास अदालत के इस आदेश को उच्च न्यायालय में चुनौती देने का कानूनी विकल्प मौजूद है, जबकि मामले की सुनवाई निचली अदालत में आगे जारी रहेगी।