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'द केरला स्टोरी 2' पर रोक हटी, हाईकोर्ट की खंडपीठ के आदेश के बाद फिल्म रिलीज़

एक दिन पहले एकल पीठ द्वारा लगाई गई रोक को केरल हाईकोर्ट की खंडपीठ ने रद्द किया, जिसके बाद फिल्म तय तारीख पर सिनेमाघरों में प्रदर्शित हुई।

विद्रोही आनंद डेस्क

फिल्म "द केरला स्टोरी 2 - गोज़ बियॉन्ड" को लेकर उठे कानूनी विवाद के बाद केरल हाईकोर्ट ने 27 फरवरी को फिल्म की रिलीज़ पर लगी रोक हटा ली, जिसके बाद यह फिल्म उसी दिन सिनेमाघरों में प्रदर्शित हुई।

इससे पहले 26 फरवरी को जस्टिस बेचू कुरियन थॉमस की एकल पीठ ने फिल्म की रिलीज़ पर 15 दिन के लिए रोक लगाई थी, जो फिल्म की तय रिलीज़ तारीख 27 फरवरी से महज़ एक दिन पहले आया आदेश था।

यह मामला केरल के दो निवासियों की उन याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान सामने आया, जिसमें फिल्म के सेंसर प्रमाणपत्र को चुनौती दी गई थी। याचिकाकर्ताओं का कहना था कि फिल्म राज्य की छवि को नुकसान पहुंचा सकती है और सामाजिक सद्भाव को प्रभावित कर सकती है।

एकल पीठ ने अपने आदेश में कहा कि सेंसर बोर्ड ने फिल्म की सामग्री का लोक व्यवस्था और सामाजिक सद्भाव पर पड़ने वाले संभावित असर का समुचित आकलन नहीं किया। अदालत ने फिल्म निर्माताओं, केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सीबीएफसी) और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय को भी नोटिस जारी किए थे।

केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने पहले इस फिल्म शृंखला की पहली कड़ी को लेकर टिप्पणी करते हुए उसे "झूठा प्रचार" करार दिया था। इस विवाद ने फिल्म की रिलीज़ से पहले ही राज्य में राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर काफी चर्चा छेड़ दी थी।

फिल्म निर्माताओं ने एकल पीठ के आदेश के खिलाफ उसी दिन अपील दायर की, जिसके बाद हाईकोर्ट की खंडपीठ ने विशेष सुनवाई करते हुए रोक को रद्द कर दिया। खंडपीठ ने अपने आदेश में एकल पीठ के फैसले को निरस्त करते हुए फिल्म की रिलीज़ की राह साफ की।

खंडपीठ के इस फैसले के बाद फिल्म को रिलीज़ की अनुमति मिल गई, हालांकि सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय को फिल्म के प्रमाणन की समीक्षा दो सप्ताह के भीतर करने का निर्देश दिया गया है। मामले में अगली सुनवाई मार्च में तय की गई है, जिसमें अदालत सेंसर प्रमाणन से जुड़े व्यापक सवालों पर विस्तार से विचार करेगी।

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